सीधी:मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

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सीधी:मारपीट करने वाले आरोपी को सजा



सीधी:मारपीट करने वाले आरोपी को सजा



दिनांक 03.09.15 को आरोपीगण रामाधार साकेत पिता रामखेलावन एवं रामखेलावन पिता जगनंदन ग्राम कपुरी बेदौलियान में फरियादी ललिता साकेत व सावित्री के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए मारपीट किया और फरियादिया को जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादिया की सूचना के आधार पर अपराध क्र. 373/15 पर भादवि की धारा 294, 323, 506, 34  के अंतर्गत थाना चुरहट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी चुरहट के समक्ष प्रस्तु्त किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 473/15 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने अभियुक्त रामखेलावन को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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