सीधी:गाली गलौज एवं मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा

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सीधी:गाली गलौज एवं मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा




सीधी:गाली गलौज एवं मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा



सीधी।
फरियादी ने अपने लड़का के साथ उपस्थित होकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि खेत में मुर्गी चर रही थी तो आरोपी सीताराम साकेत पत्थर से मुर्गी को मारने लगा, तो मेरी पतोहू रामरती मना की तो सीताराम मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। गाली देने से मना करने पर हाथ में लिए लाठी से मेरे सिर में मारा, जो बाईं आंख के ऊपर लगा, जिससे खून बहने लगा। तब पतोहू मना की, तो सीताराम पतोहू का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया व आरोपी रामदास आया तो लाठी से नाती महेश साकेत को सिर मे दाएं हाथ, दायां पैर और नाती रमेश साकेत को लाठी से मारा, जो दाएं पैर के घुटना के नीचे लगी। तब हल्ला गोहार किया तो बुद्धसेन बीच-बचाव करने लगा तो आरोपीगण श्रीलाल एवं रिहुली साकेत पत्थर से मारने लगे, जो दाहिने हाथ व पीठ में लगा। इसके बाद हल्ला गोहार पर गांव के पास के लोग आ गए और बीच-बचाव किए। तब सभी आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गया हैं, आइन्दा अगर हमारे खेत में दोबारा मुर्गी आई, तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। 
फरियादिया की सूचना के आधार पर थाना अमिलिया में अपराध क्र. 179/15 पर भादवि की धारा 294, 323, 336, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्‍यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1052/15 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपीगण सीताराम साकेत पिता लक्षीमन उर्फ लक्ष्मी नारायण साकेत उम्र-40 वर्ष, रिहुली साकेत पत्नी लक्ष्मी नारायण साकेत उम्र-67 वर्ष, श्रीलाल साकेत पिता लक्ष्मी नारायण साकेत उम्र-61वर्ष एवं रामदास साकेत पिता लक्ष्मी नारायण साकेत सभी निवासी नौढि़या जिला सीधी को धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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