यौन शोषण के आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया जेल

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यौन शोषण के आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया जेल



यौन शोषण के आरोपी की जमानत निरस्त कर  भेजा गया जेल



भोपाल। 
भोपाल जिला न्यायालय के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान  ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी रवि जाटव  की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने किया। एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया  कि फरियादिया ने थाना गोविंदपुरा थाने पर  रिपोर्ट लेख कराई कि वह आरोपी रवि जाटव को जानती है तथा वे दोनो साथ पढ़ते थे और उनके बीच में दोस्ती थी। आरोपी रवि जाटव फरियादिया को खाना खिलाने का कहकर एम.पी.नगर चेतक ब्रिज के पास एक होटल पर ले गया और उस होटल के कमरे में फरियादिया के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रवि उसी होटल में पीडिता को दो बार और लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। दिव्या ने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

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