किसान निधि के इन किसानों को लौटना होगा पैसा, अब नहीं मिलेगी अगली क़िस्त, कहीं आप भी तो नहीं आते इस श्रेणी में
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार किसानों के लिए एक लाभकारी योजना चला रही है 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' इसके जरिए जरूरतमंद किसानों को 6 हजार रुपये सालाना सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं,इस बार भी सरकार ने किसानों के खातों में किस्त का पैसा भेज दिया है लेकिन खबरों के मुताबिक पीएम किसान निधि का पैसा कुछ अपात्र लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं. करीब 33 लाख अयोग्य किसानों के खातों में 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
अपात्र लोगों से पैसा वसूलेगी सरकार:-
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अयोग्य लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं उनका पता लगाकर राज्य सरकारें मामले दर्ज कर रही हैं।
योजना के तहत 32.91 लाख अपात्र लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स देने वाले कुछ लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थियों को मिल रहा है।
ये किसान आते हैं अपात्र की श्रेणी में:-
अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए।
अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों.
10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.
किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.
जान बूझकर गलत जानकारी देने पर भी लाभ नहीं मिलता।
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