मार्च में लग सकती है आचार संहिता सूत्र
भोपाल
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई है बताया जा रहा है कि मार्च शुरुआत में ही आचार संहिता लग सकती है। उम्मीद लगाए जा रही है कि अप्रैल के बीच में निकाय चुनाव हो सकते हैं माना जा रहा है,3 मार्च से आचार संहिता लग सकती है ऐसे अफसरों को संदेश दिया जा चुका है कि रुके कामों और जिनका उद्घाटन करना है,जल्दी से तैयारी कर लें कोरोना के कारण नगर निगम चुनाव में पहले ही एक साल की देरी हो गई है ऐसे में 45 दिनों में चुनाव का नियम है इसलिए अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है..
वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं...
गौरतलब है कि 26 दिसबंर 2020 को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अब 20 फरवरी के बाद चुनावों पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया कहा था कि कोविड.19 के संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है..
2021 के बाद कराए जाने की बात कही थी...
इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243-K एवं 243-Z A में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के दिसंबर -2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर (माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार), 20 फरवरी 2021 के बाद कराए जाने की बात कही थी।
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