जानलेवा हमले के तीन आरोपियों ने किया सरेंडर, भेजे गए जेल
सिविल कोर्ट ब्यौहारी के न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल
भोपाल।
शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साखी में बृजेश द्विवेदी पर हुए जानलेवा हमले के 3 फरार आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। जिन्हे सिविल कोर्ट ब्योहारी के न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। चंद्रप्रकाश, अखिलेश और संतोष नामक इन आरोपियों ने इससे पहले सिविल कोर्ट ब्योहारी में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर आरोपियों के गुनाह की गंभीरता को देखते हुए सिविल कोर्ट ब्यौहारी के अपर सत्र न्यायाधीश जस्टिस जयदीप सिंह ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, इस मामले में ब्योहारी के वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने पीड़ित पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की थी। ब्यौहारी सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट जबलपुर में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अंजुली पालो सहित कई जजों ने सुनवाई की लेकिन आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली और अंततः जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीके श्रीवास्तव ने आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी द्वारा की गई थी । अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आरोपियों के पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था, ऐसे में अंततः उनको सरेंडर करना पड़ा। ब्योहारी क्षेत्र के तमाम लोगों ने आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर जजों की तारीफ करते हुए आरोपियों के अंततः जेल जाने पर खुशी का इजहार किया है।
उल्लेखनीय है कि शहडोल आईजी जी जनार्दन और शहडोल के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला की प्रभावी पहल की बदौलत इस मामले के दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जिनकी गिरफ्तारी में शहडोल की तत्कालीन एडिशनल एसपी प्रतिमा मैथ्यू, ब्यौहारी एसडीओपी भविष्य भास्कर और थाना प्रभारी अनिल पटेल सहित कई पुलिस अधिकारियों- कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर अग्रणी भूमिका निभाई थी।
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