सीधी जिले में लॉक डाउन का संशोधित आदेश जारी,जानिए की नियमो का करना होगा पालन
सीधी।
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र 01.02.2021 के माध्यम निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जाकर प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना/फेसकवर रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी रखी जाय और दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये 05 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनायें गये कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार यथानिर्धारित जुर्मानें से दण्डनीय होगा।
इसके साथ ही कार्यालयों, कार्यस्थलों दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन किया जायेगा। सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोनें एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। समस्त कार्यस्थल जनसुविधाओं और दरवाजें के हैंडल आदि जैसे मानव सम्पर्क में आने वाले सभी चीजों का बार-बार सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और यह सिफ्ट के बाद भी किया जाए। कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टाफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों की सशर्त अनुमति होगी
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समस्त सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक जनसभाएं आयोजित किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 01.02.2021 के माध्यम जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेंट जोन में उक्त आयोजन/कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था का पालन करने की शर्त पर उपरोक्त कार्यक्रम किये जा सकेंगे। मेलों आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों के अधीन किये जा सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे तथा सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधक को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पूल्स को युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दिनांक 08.09.2020 अनुसार खोले जाने की अनुमति होगी। प्रदर्शनी हॉल गृह मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श अनुसार वणिज्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार संचालन की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, होटेल्स एवं रेस्टॉरान्ट, मनोरंजन पार्क, योगा केन्द्र, व्यायामशाला के संबंध में समय-समय पर शासन स्तर से जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार संचालन/खोलने की अनुमति होगी।
कन्टेनमेंट जोन में आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही रोकने के लिये सख्त घेराबंदी की जायेगी। केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनायें रखने के लिये संबंधित लोगो के आवाजाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोनो में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, हर घर की निगरानी की जायेगी और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे।
जिला/राज्य में व्यक्तियों के आवागमन एवं सामग्रियों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा एवं कोई अतिरिक्त पास की भी आवश्यकता नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगो से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है।
आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन
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समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे। जिला अंतर्गत निवासरत समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे।
उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
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