शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी की

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी की



शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी की



सीधी।

   जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र डाॅ. के.एम. द्विवेदी ने जानकारी देकर बताया कि आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र दिनांक 08.01.2021 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं के सत्र 2019-2020 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय स्कूलों द्वारा प्रपोजल तैयार करने में तथा नोडल अधिकारियों को प्रपोजल के सत्यापन में समस्या आ रही है। सत्र 2019-20 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की संख्या एवं अशासकीय स्कूल द्वारा अन्य बच्चों से ली जाने वाली फीस अथवा शासन का इस वर्ष का प्रति छात्र व्यय राशि 5 हजार 116 रूपये इनमें से जो भी कम हो मान से पात्रता अनुसार की जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति की 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित गैर अनुदान एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को अग्रिम रूप से जारी की जायें। 

  उक्त निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिलें की 339 अशासकीय गैर अनुदान मान्यता प्राप्त संचालित शालाओं को वर्ष 2019-20 की फीस का 20 प्रतिशत अग्रिम रूप से कुल राशि रूपये 1 करोड़ 42 लाख 47 हजार 779 सम्बन्धित शालाओं के खाते में अंतरित किये जाने हेतु जारी की गई है। इसके  अतिरिक्त वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवशेष आर.टी.ई. फीस की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से बजट आवंटन की मांग की गई है। बजट प्राप्त होने के उपरांत अवशेष राशि जारी की जायेगी।

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