सीधी: मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा

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सीधी: मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा



सीधी: मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा


सीधी

दिनांक 10.12.13 को फरियादिया द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि सुबह करीब 09:00 बजे अखिलेश गुप्ता की मां मेरे घर तरफ पत्थर रख रही थी। मेरे पति मना कर दिए कि नपवा कर लेना। इसी बात को लेकर आरोपी अखिलेश गुप्ता पिता रामकरण गुप्ता उम्र-27 वर्ष निवासी अमरपुर थाना बहरी मां-बहन की अश्लील गालियां देता आया और लोहे के राड से मेरे पति के हाथ में मारा, जो उनके बाएं हाथ की नाड़ी में लगा। बीच-बचाव करने पर मेरे सिर में भी उसी रॉड से मार दिया और खून बहने लगा। इतने में अन्य आरोपी मुन्ना गुप्ता पिता रामकरण गुप्ता उम्र-30 वर्ष निवासी अमरपुर थाना बहरी और उमेश गुप्ता पिता रामकरण गुप्ता उम्र-35 वर्ष निवासी अमरपुर थाना बहरी भी आ गए और गाली-गलौच करने लगे। तब हल्ला गुहार मचाई तो भाग गए। 
फरियादिया की सूचना के आधार पर थाना बहरी में अपराध क्र. 386/13 पर भादवि की धारा 294, 323, 325, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 2196/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपीगण अखिलेश गुप्ता को धारा 325, 323/34 के अंतर्गत 01 वर्ष एवं 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड, उमेश गुप्ता को धारा 323, 325/34 के अंतर्गत 01 वर्ष एवं 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड एवं मुन्ना गुप्ता को धारा 323, 325/34 के अंतर्गत 01 वर्ष एवं 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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