सीधी:क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के मामले में अर्थदंड की सजा

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सीधी:क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के मामले में अर्थदंड की सजा



सीधी:क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के मामले में अर्थदंड की सजा

सीधी।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा आरोपी कमलेश कोल पिता रामसुन्दनर कोल उम्र-25 वर्ष निवासी मनकीसर जिला सतना को 1800 रू अर्थदंड से दंडित किया गया। 

मामले का विवरण इस प्रकार है :- 
आरोपी कमलेश कोल बस क्र. एम.पी. 17 पी 0798 क्षमता से अधिक सवारियां बस में बैठाकर मोटर व्ही्कल एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर रामपुर पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/194 A के तहत इस्तरगासा क्र. 01/21 प्रस्तु्त किया गया। जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने की।

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