अमानक बीज बिक्री के कारण बीज लायसेंस निरस्त
सीधी।
बीज अनुज्ञापन अधिकारी पदेन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीधी राजेश सिंह चौहान ने आदेश जारी कर विक्रेता न्यू राज बीज भण्डार भदौरा विकासखण्ड कुसमी का बीज अनुज्ञप्ति क्रमांक आर.एस./462/1403/39/2019 (दिनांक 07.07.2022 तक वैध), को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। बीज अनुज्ञप्ति के बाद बीजों का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
श्री चौहान ने बताया कि बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत न्यू राज बीज भण्डार भदौरा विकासखण्ड कुसमी के बीज विक्रय प्रतिष्ठान से सरसो अमृता टीएल लाट नम्बर 09बीएमएच00044 का नमूना प्राप्त कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला इंदौर से परीक्षण कराये जाने पर बीज नमूना का परिणाम अमानक पाये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र द्वारा विक्रेता को कारण दर्शी सूचना पत्र जारी कर कथित अमानक बीज नमूना के संबंध में 7 दिवस के अन्दर तर्क संगत जबाव उचित माध्यम से चाहा गया था, जिस पर बीज विक्रेता का प्राप्त जबाव एवं जानकारी सन्तोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 15 बी में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए बीज अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है।
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