सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में सजा व अर्थदंड

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सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में सजा व अर्थदंड



सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में सजा व अर्थदंड



सीधी।
 
अवैध रूप से देशी शराब विक्रय के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा 1000-1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। उक्त मामलों में शासन की तरफ पक्ष रखते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे द्वारा आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया गया।

मामलों का विवरण इसप्रकार है:- 
1. आरोपी ममता साकेत पत्नी- हीरालाल साकेत उम्र-30 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन के पास 05 लीटर देशी शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे पाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 59/21 पंजीबद्ध किया गया।
2. इसीप्रकार एक अन्य मामले में आरोपी छोटेलाल साकेत पिता अहिवरन साकेत उम्र-60 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन के पास 05 लीटर देशी महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे पाए जाने पर रामपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 62/21 पंजीबद्ध करके दोनों प्रकरणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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