सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा

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सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा



सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा



सीधी।
फरियादिया ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 28.01.18 के शाम 4:00 बजे की बात हैं मेरे घर के बगल का रामायण लोहार पिता सत्यलाल लोहार एवं उसकी पत्नी आशा उर्फ श्यामकली लोहार एवं लड़की गीता लोहार पुत्री रामायण पिता सत्यलाल लोहार, रामचंद्र लोहार पिता सत्यलाल लोहार सभी मिलकर मेरे घर के निकास के रास्ते में बारी रूध रहे थे। मैं बारी रूधने से मना करने लगी तो उक्त सभी मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्का से मारे। हल्ला-गोहार की तो लड़की, देवरानी दौड़कर आई एवं बीच-बचाव किए। तब उक्त सभी लोग कह रहे थे कि इस बार को बचा दिए हैं, दोबारा पाओगे तो जान से मार कर खत्म कर देंगे। 
फरियादिया की सूचना के आधार पर थाना बहरी में अपराध क्र. 39/19 पर भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आपराधिक प्रकरण क्र. 334/19 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपीगण रामायण लोहार पिता सत्यलाल लोहार उम्र-45 वर्ष, आशा उर्फ श्यामकली लोहार पत्नी रामायण लोहार उम्र-40 वर्ष, गीता लोहर पुत्री रामायण लोहार उम्र-24 वर्ष, राधा उर्फ अनुराधा लोहार पुत्री रामायण लोहार उम्र-20 वर्ष एवं रामचंद्र लोहार पिता सत्यलाल लोहार उम्र-48 वर्ष सभी आरोपीगण को धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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