सीधी:मारपीट करने वाले आरोपीयों को सजा एवं अर्थदंड
सीधी।
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण अशोक विश्वकर्मा, भौला प्रसाद विश्वकर्मा, मुन्नालाल, उमेश विश्वकर्मा एवं मानवती विश्वकर्मा सभी निवासी नदहा चौकी मडवास थाना मझौली को धारा 323/149 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 07.06.2012 को रात्रि 11-12 के मध्य सभी आरोपीगण सामान्य उद्देश्य के साथ फरियादी राजेश विश्वकर्मा एवं आहतगण रामलखन, ममता, मीरा, रामचरित्र एवं रामकली के साथ जमीन के विवाद को लेकर लाठी व डण्डे से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने चौकी मडवास के अपराध क्र. 321/12, 412/12 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगण को दोषसिद्ध कराया।
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