मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही: मिलावटी तथा अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा 7.60 लाख जुर्माना

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मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही: मिलावटी तथा अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा 7.60 लाख जुर्माना



मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही: मिलावटी तथा अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा 7.60 लाख जुर्माना


सीधी।
अमानक तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के 16 प्रकरणों में नमूने अमानक पाये गये। 


रीवा जिले में मिलावट के विरूद्ध अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। जनवरी माह में रीवा जिले में प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सर्वाधिक नमूने लेकर उनकी जांच करायी गई। इनमें से 50 प्रतिशत नमूने अमानक पाये गये। इन पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अमानक तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रकरण अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती इला तिवारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। प्रकरणों की सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी ने 16 प्रकरणों में नमूने अमानक पाये जाने पर 7 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पानी पाउच निर्माण फैक्ट्री, दूध डेयरी, मिठाई विक्रेता, फेरी लगाकर दूध बेचने वाले, किराना स्टोर तथा अन्य दुकानदार शामिल हैं। आरोपित जुर्माने की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

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