4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ संपन्न
भोपाल।
लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारीगण को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु दिनांक 16 से 19 फरवरी तक 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वेबीनार के शुभारम्भ के दौरान संचालक द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए वूमन सेफ्टी एवं क्राइम एगेंस्टल वूमन को बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया गया। साथ ही कहा गया कि पुलिस, अभियोजन और ज्यूडसरी को जेण्डर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अभियोजन विभाग, पुलिस एवं न्यायालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अत: अभियोजन को वूमन सेफ्टी के मामलों में प्रो-एक्टिव रोल अदा करना आवश्यक है। संयुक्त संचालक महोदय एल.एस. कदम व सहायक संचालक शैलेन्द्र शर्मा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों में संबंधित फारेंसिक एविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया। यह जानकारी मोसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी म.प्र. लोक अभियोजन ने दी है।
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