अब देश के किसानों को 36 हजार रुपये सालाना मिलेगी पेंशन, आप भी मुफ्त में उठा सकते हैं लाभ
नई दिल्ली।
देश के 21,19,316 किसानों ने अपने बुढ़ापे के लिए किसान इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए इस पेंशन का लाभ लेना और आसान है. क्योंकि उनके लिए यह फ्री के समान है, ऐसे किसानों की जेब से इस स्कीम का प्रीमियम नहीं कटेगा. बल्कि सरकार जो सालाना 6000 रुपये दे रही है उसमें से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा. बस इसके लिए किसान को विकल्प चुनना पड़ेगा
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड से की थी।
इस योजना के तहत 9 अगस्त को ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है,जो किसानों के लिए सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है। इसमें शामिल लोगों को 60 साल की उम्र पूरी करने पर 3000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी बातें:-
-पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर रजिस्ट्रेशन होगा। आप वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं,
-आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है।
-अगर आपको पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा तो खसरा-खतौनी की नकल लगेगी.
-2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी.
-रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
आधा प्रीमियम दे रही है सरकार
आपको बता दें कि आधा प्रीमियम मोदी सरकार दे रही है, आधा ही आपको देना है. जब चाहे तब आप इस स्कीम से बाहर भी आ सकते हैं. उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा।
5 करोड़ किसानों को लाभ देने का टारगेट:-
इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये बतौर पेंशन दी जाएगी ।
कौन ले सकता योजना का लाभ?
किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है. हालांकि, वहीं किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है.
इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है. अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये हर महीने होगा. वहीं अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो110 रुपये हर महीने अंशदान करना होगा. इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना योगदान करना होगा।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ:-
नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान. वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है. वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है.
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