लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से. 3 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
रीवा ।. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने 3 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं। लगातार अपराधों में लिप्त रहने, लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय से जिला बदर के आदेश पारित किये गये हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की गयी है।
इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार बीरभद्र सिंह पिता गजाधर सिंह ग्राम रगौली को कलेक्टर ने रीवा सहित सतना, सीधी और सिंगरौली जिले की सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर करने के आदेश दिये हैं। आदतन अपराधी बीरभद्र सिंह के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 9 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, हत्या के प्रयास अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम तथा लड़ाई झगड़ा के प्रकरण शामिल हैं।
इसी तरह आदतन अपराधी चन्द्रप्रकाश ऊर्फ टीन्कू पाण्डेय पिता कृपाचार पाण्डेय निवासी वार्ड क्रं. 9 सिरमौर को भी रीवा सहित सीधी, सिंगरौली तथा सतना जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर करने के आदेश दिये गये हैं। चन्द्रप्रकाश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 17 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें चोरी, मारपीट, गुण्डागर्दी, अवैध हथियार रखने, जमीन में अवैध कब्जा करने तथा नकाबजनी जैसे अपराधिक कृत्य शामिल हैं। इसकी गतिविधियों से आमजनता के मन में भय व्याप्त हैं। इसके विरूद्ध लगातार कार्यवाही होने तथा समझाइश के बावजूद अपराधिक गतिविधियों में किसी तरह की कमी नहीं आयी है। लोक शांति बनाये रखने के लिए इसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।
कलेक्टर ने फिरोज पिता शरीफ निवासी पोखरी टोला रीवा को भी एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा सहित सीधी, सतना तथा सिंगरौली जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिये है। फिरोज पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, जान से मारने की धमकी, गुण्डागर्दी, चोरी तथा लड़ाई झगड़े के प्रकरण शामिल हैं। उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी । इसके बाद भी अपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आयी है। लोक शांति बनाये रखने के लिए फिरोज को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। जारी आदेशों के अनुसार तीनों आदतन अपराधी 48 घंटे की समय सीमा में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंध की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिला बदर अपराधियों को इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
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