सीधी:रिश्वत मामले पर सहायक वर्ग-1 सीताशरण त्रिपाठी को किया गया निलंबित

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सीधी:रिश्वत मामले पर सहायक वर्ग-1 सीताशरण त्रिपाठी को किया गया निलंबित



सीधी:रिश्वत मामले पर सहायक वर्ग-1 सीताशरण त्रिपाठी को किया गया निलंबित

सीधी।

सोसल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमे सहायक वर्ग-1 के कर्मचारी सीताशरण त्रिपाठी एक विभागीय कर्मचारी से रिश्वत लेते नजर आ रहे थे, जिसको दैनिक जगारण एवं दैनिक नव प्रदेश इस खबर को प्रमुखता से दिनांक 13.02.2021 को प्रकाशित किया था ।शीर्षक जिला पंचायत में पदस्थ बड़े बाबू का रिश्वत समाचार पत्र में प्रकाशित उपरोक्त खबर एवं वीडियों वायरल के अनुसार प्रथम दृष्टया सीताशरण त्रिपाठी सहायक-1 के उपरोक्त कृत्य के कारण शासन की छवि धूमिल हुई है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत सीताशरण त्रिपाठी सहायक वर्ग-1 (हथकरघा) जिला पंचायत सीधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। श्री त्रिपाठी का उपरोक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति आपेक्षित संनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के प्रतिकूल होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में है।  निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी का मुख्यालय जिला पंचायत रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 
  समाचार पत्र में प्रकाशित आरोप तथ्यों की जॉच के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले  को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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