यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां 11 फरवरी तक पुलिस रिमाण्‍ड पर

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां 11 फरवरी तक पुलिस रिमाण्‍ड पर



यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां 11 फरवरी तक पुलिस रिमाण्‍ड पर

भोपाल।
 म.प्र. के बहुचर्चित यौन शोषण के आरोपी प्‍यारे मियां के अन्‍य धोखाधडी कर सोसायटी बनाने के मामले में उसके आरोपी पुत्र शाहनवाज खान को भोपाल के न्‍यायालय शिवाराज सिंह गवली जेएमएफसी ने दो दिन की पुलिस रिमाण्‍ड पर 11 फरवरी के दोपहर तीन बजे तक के लिए थाना श्‍यामला हिल्‍स के सुपुर्द किया। थाना श्‍यामला हिल्‍स द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्‍तावेजो को जप्‍त करने के संबंध में आरोपी को लिया पुलिस रिमाण्‍ड पर । शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्रीमती प्रियंका उपाध्‍याय एडीपीओ द्वारा किया गया था। विदित है कि थाना श्‍यामला हिल्‍स के अपराध क्रमांक  173/2020 अन्‍तर्गत धारा  420, 467, 468, 471, 406 भादवि के मामले को पूर्व में ही सेशन न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था। लेकिन विवेचना दो आरोपियो के विरूद्ध धारा 173(8) के अन्‍तर्गत विवेचना जारी रखी गयी है। 
मीडिया सेल प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि  24 जुलाई 2020 को आवेदक एस एन सिंह अध्यक्ष लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेंट वेल फेयर सोसायटी द्वारा थाना श्‍यामला हिल्‍स में आरोपी प्यारे मिया और उसके द्वारा गठित ई लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेंट वेल फेयर सोसायटी के विरुद्ध आवेदन दिया था कि प्यारे मियाँ द्वारा अपने घर के सदस्यों के नाम पर और सोसायटी के अन्य लोगो को कोई  जानकारी  दिये बिना ई ब्लाक वेलफेयर सोसायटी गठित कर अंसल अपार्टमेंट के ई ब्लाक की छत पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड का टावर लगवा कर वर्ष 2011 से आज तक लगभग 60 लाख रुपये एयरटेल से प्राप्त किये और सोसायटी के लिए कोई काम नही कराया ,जिस पर जांच उपरांत थाना श्यामला हिल्स ने प्‍यारे मियां सहित उसके बेटे शाहनवाज खान ऑडिटर वकील एस जमाली के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर कम्‍प्‍यूटर आदि जप्‍त किया गया था। 
उक्ताशय की जानकारी संभागीय मीडिया प्रभारी मनोज  त्रिपाठी ने दी है.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ