सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार:नियमों का पालन न करने पर 11 बसें जप्त, 6 के फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त

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सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार:नियमों का पालन न करने पर 11 बसें जप्त, 6 के फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त



सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार:नियमों का पालन न करने पर 11 बसें जप्त, 6 के फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त


भोपाल

परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज भोपाल-होशंगाबाद और भोपाल-रायसेन मार्ग पर लगभग 2 दर्जन यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र मौके पर ही निरस्त किये गये। साथ ही परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली 11 यात्री बसों को जप्त किया गया। श्री राजपूत ने जप्त बसों के यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिये उन्हें गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था की।

- 23 हजार की चालानी कार्यवाही

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 5 बसों के विरूद्ध मौके पर ही परमिट शर्तों के उल्लघंन, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी, दस्तावेज मौके पर नहीं पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। इनमें से वाहन क्रमांक एम.पी. 04 एफए 5219 और एम.पी. 09 एफए 2477 पर तीन-तीन हजार रुपये, एम.पी. 32 पी 0156 पर 10 हजार रुपये, एम.पी. 38 पी 0344 पर दो हजार रूपये एवं वाहन क्रमांक एम.पी. 07 पी 0555 पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने भोपाल-होशंगाबाद मार्ग पर चलने वाली बसों के परमिट, फिटनेस, यात्री क्षमता, पीयूसी एवं यात्रियों के टिकट आदि संबंधी प्रपत्र चेक किए। मौके पर ही 11 यात्री बसों को जप्त करने की कार्यवाही की गई। इनमें वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पी 0477 के प्रपत्र फिटनेस मापदण्ड के अनुसार नहीं पाये गये। यान में फस्ट-एड बाक्स, अग्नि-शमन उपकरण नहीं पाये गये तथा इमरजेंसी गेट भी क्षतिग्रस्त पाया गया। वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पीए 1728, एम.पी. 04 पीए 3378, एम.पी. 04 पीए 2260 का दस्तावेज अपूर्ण होने एवं प्रस्तुत प्रपत्र फिटनेस मापदण्ड के अनुसार नहीं होने पर जप्त किये गये।

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