सीधी:चोरी के आरोपी को 02 वर्ष की सजा

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सीधी:चोरी के आरोपी को 02 वर्ष की सजा



सीधी:चोरी के आरोपी को 02 वर्ष की सजा

सीधी।
फरियादी द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.05.2020 को शाम 5:00 बजे अपनी मोटर साईकिल क्र. एम.पी. 17 एम सी 6288 को लेकर डी. के. हॉस्पिटल गया था। गाड़ी बाहर खड़ी कर अस्पताल दवा कराने चला गया, जैसे ही दवा कराकर बाहर आया तो देखा तो मेरी गाड़ी वहां पर नहीं थी। तब इधर-उधर तलाश किया, कोई पता नहीं चला। घटना की सूचना अपने दोस्तों  की दी। तब हम लोग आसपास क्षेत्र में अपना वाहन ढूँढे, नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर मेरा वाहन चुरा ले गए। 
फरियादी की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्र. 239/2020 पर भादवि की धारा 379 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 182/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामराज सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्विरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने आरोपी मोहम्मद अबरार मुसलमान पिता श्री अब्दु‍ल मोहिद मुसलमान, उम्र-22 वर्ष, निवासी आजद नगर गली नं. 03, थाना कोतवाली जिला सीधी को धारा 379 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।

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