सीधी:महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर आरोपियों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण इस्माईल खान पुत्र मो. सलीम खान उम्र-35 वर्ष एवं राजबहोर साकेत पुत्र गनेश प्रसाद साकेत उम्र-33 वर्ष निवासी ग्राम सलैहा थाना मझौली सीधी म.प्र. को धारा 354 भादवि 1860 के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 07.09.13 को समय लगभग 10:30 बजे फरियादिया अपने घर के सामने बनी बाड़ी के किनारे खड़ी थी, तभी मोटर साईकिल से दोनों आरोपीगण आए और उसका हाथ पकड़ कर जबरन घर के अंदर ले जाकर उसकी इज्जत लेने के आशय से उसके ब्लाऊज के अंदर हाथ डाल दिया। जब फरियादिया ने हल्ला-गोहार की तो उसके आसपास के लोग आए तो आरोपीगण भाग गए, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मझौली के अपराध क्र. 361/13 पर दर्ज कराई, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 534/13 में शासन की ओर से सशक्ता पैरवी श्री घनश्या्म प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगणों को दोषसिद्ध कराया।
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