उपभोक्ता दूसरी पीडीएस दुकान से भी ले सकेंगे राशन,जानिए क्या है नियम
भोपाल।
मंत्री बिसाहू लाल ने बताया कि देश के 11 राज्यों में प्रदेश के ऐसे नागरिक जो उन राज्यों में निवासरत/कार्यरत हैं, अपना खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य की दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन से पात्रता अनुसार राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वन नेशन - वन राशन कार्ड योजना मध्यप्रदेश सहित 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में लागू है।
खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में कार्यरत/निवासरत उपरोक्त 11 राज्यों के माईग्रेंट लेबर जो अपने मूल राज्य की उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करते रहे हैं वे भी जहां निवासरत/कार्यरत हैं वहीं पर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से नजदीक की उचित मूल्य की दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन से पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
- उपभोक्ता अन्य दुकान से भी ले सकेंगे राशन
संचालक खाद्य श्री तरूण पिथोड़े ने बताया कि प्रदेश में भी उपभोक्ता अब अपनी राशन की दुकान के अलावा अन्य दुकान से भी राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस दुकान का राशन कार्ड होता था उसी दुकान से उपभोक्ता राशन ले पाते थे। कई बार उस दुकान पर राशन समाप्त होने की स्थिति में उपभोक्ता को राशन से वंचित रहना पड़ता था। संबंधित दुकान पर राशन समाप्त होने अथवा दुकानदार का व्यवहार ठीक नहीं लगने पर उपभोक्ता दूसरी पीडीएस दुकान से राशन ले सकता है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड-कोविड में ज्यादा उपयोगी
खाद्य मंत्री ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमण काल में अन्य राज्यों में रहने वाले प्रदेश के निवासियों को खाद्यान्न के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। उचित मूल्य की दुकान से इन्हें गेंहू, चावल, शक्कर, केरासीन एवं नमक का वितरण किया गया।
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