सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश ,निर्देश का उल्लंघन पर होगी दाण्डिक कार्यवाही

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सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश ,निर्देश का उल्लंघन पर होगी दाण्डिक कार्यवाही




सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश ,निर्देश का उल्लंघन पर होगी दाण्डिक कार्यवाही



सीधी।

   जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा जनस्वास्थ्य हितों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत  प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 01.01.2021 के माध्यम से  निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के बारे में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों को 31.01.2021 तक लागू रखने हेतु आदेशित किया गया है।  


कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों की सशंर्त अनुमति होगी
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जारी आदेशानुसार सीधी जिले की समस्त कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर समस्त स्कूलों का भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 05.10.2020 अनुसार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन करने की शर्त पर संचालन की अनुमति होगी। कॉलेजों/उच्चतर शिक्षा स्थानों को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के उच्चतर शिक्षा विभागों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 07.11.2020  अनुसार संचालन की अनुमति होगी। खिलाडि़यों के प्रशिक्षण के लिये प्रयोग किये जाने वाले स्वीमिंग पूल्स को युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 08.09.2020 अनुसार खोले जाने की अनुमति होगी। सिनेमा/थियेटरों/मल्टीप्लेक्स को केवल कंटेनमेंट जोनो से बाहर 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 06.10.2020 अनुसार संचालन की अनुमति होगी। 

100 से अधिक संख्या के जनसमूहों के कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना होगा आवश्यक
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समस्त सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एकत्रीकरण एवं खुला मैदान में जनसमूहो तथा अन्य एकत्रीकरण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 15.10.2020 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों अनुसार शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिये मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूहों के कार्यक्रमों के लिए अनुमति संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त जिला सीधी प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान करेंगे जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। उक्त प्रकार के आयोजनों की विडोयोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करानी होगी। जिलें में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते है, वहां उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/अर्चना की जा सके किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नही होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलम्बियों द्वारा किया जावे। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा कण्डिका 1.5(ड.) में उल्लेखित कार्य में शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 

  मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 20 नवम्बर 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 22.11.2020 एवं पुलिस अधीक्षक सीधी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला सीधी के साथ बैठक दिनांक 24.11.2020 में प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श पश्चात इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1070/आरडीएम/2020 दिनांक 28 नवम्बर 2020 के कण्डिका 1 में उल्लेखित अनुसार  समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 08 बजे से सुबह 06 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे का आदेश प्रसारित किया गया था जो यथावत रहेगा। 


कोविड-19 की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय निर्देशों का पालन पूरे जिले में किया जायेगा
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सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना/फेसकवर रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी रखी जाय और दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये 05 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की अनुमति नही होगी। सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनायें गये कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार यथानिर्धारित जुर्मानें से दण्डनीय होगा।


कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों का संचालन
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कन्टेनमेंट जोन में दिनांक 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। लोगो की आवाजाही रोकने के लिये सख्त घेराबंदी की जायेगी। केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनायें रखने के लिये संबंधित लोगो के आवाजाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोनो में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, हर घर की निगरानी की जायेगी और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे।

  जिला/राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिये कोई प्रतिबंध नही है। आवागमन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार अनुमति रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगो से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है।

कार्य स्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश
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जहां तक संभव हो वर्क फ्राम होम की प्रणाली अपनाई जाये। कार्यालयों, कार्यस्थलों दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में  कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन किया जायेगा। सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोनें एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। समस्त कार्यस्थल जनसुविधाओं और दरवाजें के हैंडल आदि जैसे मानव सम्पर्क में आने वाले सभी चीजों का बार-बार सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और यह सिफ्ट के बाद भी किया जाए। कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टाफ के लंचब्रेक के अलग-अलग समय आदि के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।

आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन
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समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे। जिला अंतर्गत निवासरत समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे। 

   उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
 
  यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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