झोला छाप ट्रेडर्सों पर है जीएसटी की नजर,मझौली के बाद रामपुर नैकिन के ट्रेडर्सों पर हो सकती है कार्यवाई

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झोला छाप ट्रेडर्सों पर है जीएसटी की नजर,मझौली के बाद रामपुर नैकिन के ट्रेडर्सों पर हो सकती है कार्यवाई



झोला छाप ट्रेडर्सों पर है जीएसटी की नजर,मझौली के बाद रामपुर नैकिन के ट्रेडर्सों पर हो सकती है कार्यवाई 

 


सीधी।
जिले की ग्राम पंचायतों के पंचपरमेश्वर एवं चौदहवें वित्त मद की राशि प्राप्त करनें वाले फर्जी ट्रेडर्स जीएसटी के कार्यवाई के डर से छिप गए हैं। किंतु उनके द्वारा ग्राम पंचायतों से आहरण की गई पंचायत खाते की राशि का पूरा व्यौरा पंचायत दर्पण में दिख रहा है। 
ग्राम पंचायतों से राशि आहरण करनें वाले सिहावल व मझौली के ट्रेडर्सों के यहां जीएसटी का छापा पड़ गया है। अब अगली बारी रामपुर नैकिन विकासखंड के झोला छाप एवं अन्य ट्रेडर्सों की हो सकती है। जिले में सबसे ज्यादा फर्जी ट्रेडर्स जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, कुसमी एवं मझौली में संचालित हैं। जो कि ग्राम पंचायतों के मदों से सीधे राशि अपनें खातों में आहरण की है। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पृथक-पृथक ट्रेडर्स संचालित हैं। सैकड़ों ऐसे ट्रेडर्स भी देखनें को मिले हैं जो केवल जीएसटी नंबर लेकर झोलों में टे्रडर्स का संचालन कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स प्रतिमाह जीएसटी का टैक्स अदा कर रहे हैं वो पंचायतों को कोरे बिल दे दिए हैं। उनको यह भी नहीं पता कि ग्राम पंचायतों में उनके किन-किन सामग्री के बिल लगे हुए हैं। जिन ट्रेडर्सों के द्वारा ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, पंच परमेश्वर, 14वां वित्त, विंध्य विकास प्राधिकरण मद, परफार्मेंस ग्रांट फंड, सांसद-विधायक मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों में लगने वाली निर्माण सामग्री के नाम पर ऑनलाईन भुगतान प्राप्त किया है और जीएसटी का सही तरीके से ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाए गए बिलों के अनुसार टैक्स नहीं दिया है उन्हें भारी जुर्मानें के साथ टैक्स अदा करना पड़ सकता है। अधिकांश ट्रेडर्सों नें ग्राम पंचायतों से निर्माण सामग्री के नाम पर राशि अपनें खातों में प्राप्त किया था और 5 प्रतिशत राशि कटौती कर पंचायतों को शेष राशि वापस कर दी थी। ऐसे ट्रेडर्स भारी संकट में पड़ सकते हैं। ट्रेडर्सों नें ग्राम पंचायतों को कोरे बिल दे दिए थे और पंचायतें उसमें सीमेंट, गिट्टी, छड़, बालू आदि का बिल लगाकर पंचायत दर्पण में फीडिंग करा दी थी। जिन ट्रेडर्स के बिल पंचायत दर्पण में जमा हो चुके हैं उन्हीं बिलों के आधार पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। क्योंकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निर्माण सामग्री में जिसमें सीमेंट में 28 प्रतिशत, लोहा और ढुलाई में 18 प्रतिशत, गिट्टी में 12 प्रतिशत, मुरूम व रेता में 5 प्रतिशत टैक्स निर्धारित कर रखा है।  
जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में दर्जनों ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनमें अधिकांश राशि ग्राम पंचायत नैकिन रघुनाथपुर, मऊ, अगडाल, शिकारगंज, चंदरेह, चोरगड़ी, चोभरा दिग्विजय सिंह, बाघड धवैया, बघवार, बुडगौना, पिपरांव आदि ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण सामग्री के नाम पर राशि खातों में भेंजी गई हैं। पंचायत दर्पण में सभी ट्रेडर्स का लेखा-जोखा जमा है।

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