सीधी: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकायादारों का कुर्की वारंट जारी
बकाया राशि नहीं जमा करने पर होगी नीलामी की कार्यवाही
सीधी।
जिला पंजीयक सीधी ने जानकारी देकर बताया कि जिला पंजीयक कार्यालय सीधी के बकायादारों की चल, अचल सम्पत्ति में कुर्की वारंट जारी कर दिये गये हैं तथा एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि न जमा करने पर नीलामी की कार्यवाही भू-राजस्व संहिता अनुसार की जावेगी। नीलामी की तिथि तथा स्थान पृथक से जारी कर नीलामी की जावेगी। कुर्की हेतु जिन भूमियों का आदेश जारी किया गया है उनमें से कई भूमि नगर के अमहा, नौढिया, बंजारी आदि में स्थित है।
बड़े बकायादारों में मझौली स्थित ग्रेनाइट खनिज के संचालक संजय दुबे निवासी जबलपुर एवं के.बी.एस.राक निवासी इन्दौर, क्रेसर संचालक संतोष कुमार पिता माता प्रसाद, लोकेश सिंह पिता उपेन्द्र सिंह निवासी मझौली, अन्य बकायादारों में जीतेन्द्र सिंह पिता विश्वनाथ सिंह निवासी शीतलदास मंदिर थनहवा टोला, स्वप्निल सिंह पिता हीरालाल सिंह निवासी अमहा, पुनीत सिंह तनय सुखेन्द्र बहादुर सिंह निवासी बहरी, कृष्ण कुमार अवधिया पिता बुद्धसेन अवधिया निवासी मझौली तथा नगरपालिका सीधी के संविदाकार अशोक कुमार सिंह संविदाकार अमहा, नीरज कुमार सिंह संविदाकार कंधवार प्रमुख है।
उक्त बकायादारों द्वारा बार-बार मांग पत्र प्रेषित किये जाने के बाद भी शासन की राशि जमा नहीं की गई है, इसलिये नियमानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति की कुर्की आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है। शासन के निर्देशानुसार कर चोरी के मामलों मे कड़ी कार्यवाही कर शासन के करों की वसूली करनी है।
‘‘नाम निर्देशन पूर्व बकाया जमा न होने पर होगी परेशानी’’:-
जिला पंजीयक ने बताया कि पंजीयन विभाग के बकाया नीलामी द्वारा वसूले जायेगें तथा अन्य कोई बकायादार जो पंचायत नगरीय निकाय आदि निर्वाचन में खड़े हो रहें हैं उनको नाम निर्देशन पूर्व बकाया राशि जमा करना होगा।
‘‘विलंब से बढ़ रही है बकायादारों के ऊपर शास्ति’’:-
स्टाम्प अधिनियम अन्तर्गत बकायादारों के ऊपर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति का प्रावधान है, जिसके कारण विलंब करने पर बकायादारों के ऊपर हर माह शास्ति बढ़ती जाती है। अतः शीघ्र जमा करने पर अतिरिक्त शास्ति से पक्षकार बच सकते हैं।
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