यौन शोषण पीड़िता का भोपाल कलेक्टर ने नाम किया उजागर, मचा हड़कंप

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यौन शोषण पीड़िता का भोपाल कलेक्टर ने नाम किया उजागर, मचा हड़कंप



यौन शोषण पीड़िता भोपाल कलेक्टर ने नाम किया उजागर, मचा हड़कंप


(सुधांशू द्विवेदी)भोपाल।
 नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटनाओं में उनकी पहचान किसी भी रूप में उजागर करना कानूनन जुर्म है, लेकिन भोपाल में जिम्मेदार ही यह त्रुटि कर बैठे। दरअसल, प्यारे मियां यौन शोषण पीड़िता नाबालिग के मामले में जांच संबंधी जानकारी देने के लिए कलेक्टर भोपाल ने एक बयान मीडिया सेल के माध्यम से जारी किया था, लेकिन यह बयान भोपाल कलेक्टर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी अपलोड हो गया। इस बयान में बालिका का नाम भी सार्वजनिक कर दिया गया। इससे हंगामा मच गया, क्योंकि किशाेर बाल अधिनियम 2015 की धारा 74 के अनुसार किसी भी बालिका का नाम या किसी भी तरह की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि  कि नाम सार्वजनिक करने का सवाल ही नहीं उठाता। यह जानकारी जिस कर्मचारी ने भी अपलोड की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि फेसबुक पेज से नाम हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 
यह मामला काफी गंभीर है,  इस मामले में जवाबदेही तय होने की स्थिति में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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