आईटीआर मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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आईटीआर मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई



आईटीआर मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई 


अहमदाबाद। 
 क्या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है? यह उम्मीद जगी है कि गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश से जिसमें उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (सीबीडीटी) से कहा है कि इनकम टैक्स दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने के बारे में 12 जनवरी तक फैसला लें। बता दें, अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 है। पिछले महीने सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाते हुए 10 जनवरी तय की थी। गुजरात हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति इलेश वोरा की खंडपीठ ने कहा कि 12 जनवरी 2021 तक भारत सरकार और वित्त मंत्रालय फैसला करें कि क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) और आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए नियत तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जजों ने कहा, एक उचित निर्णय लेने से पहले एक अतिरिक्त पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए इसकी अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। यदि ऐसा है, तो कुछ विस्तार कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। अदालत ने सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) और आयकर आयुक्त को मामले की अगली सुनवाई के दौरान किसी भी निर्णय के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा।

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