सीधी:दूसरा विवाह करना पड़ा मंहगा, न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा
सीधी।
दिनांक 21.06.14 को फरियादिया शकुन्तला पटेल ने आरोपगण मोतीलाल पटेल जो फरियादिया का पति है और रामानुज पटेल, रंगी पटेल के विरूद्ध थाना कमर्जी में इस बात की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि विवाह उपरांत उसके पति मोतीलाल पटेल और सास-ससुर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करते है तथा उसके पति ने कंचन पटेल से दूसरी शादी कर ली है। फरियादिया की सूचना के आधार पर अपराध क्र. 248/14 पर थाना कमर्जी में भादिव की धारा 498ए, 494, 506, 34 अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध हुई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 501/14 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया, जिसके उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी मोतीलाल पटेल को भादवि की धारा 494 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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