सीधी:चिटफंड के आरोपी की समस्त संपत्तियां सीज,संपत्तियों की नीलामी करवाकर हितग्राहियों को वापस कराए जायेंगे उनके पैसे

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सीधी:चिटफंड के आरोपी की समस्त संपत्तियां सीज,संपत्तियों की नीलामी करवाकर हितग्राहियों को वापस कराए जायेंगे उनके पैसे




सीधी:चिटफंड के आरोपी की समस्त संपत्तियां सीज,संपत्तियों की नीलामी करवाकर हितग्राहियों को वापस कराए जायेंगे उनके पैसे  

जीवन सरल इंफ्राहाइट्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड का है मामला
    
 सीधी।
पुलिस कप्तान पंकज कुमावत के निर्देशन में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आमजन को लालच देकर छल पूर्वक पैसे जमा कराने वाली कंपनी जीवन सरल इंफ्राहाइट्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के डायरेक्टर मोहम्मद रफीक खान सीधी की समस्त चल तथा अचल संपत्ति के अंतः कालीन कुर्की का आदेश करवाया गया है।

ये था पूरा मामला:-

चिटफंड के आरोपी मोहम्मद रफीक खान पिता मोहम्मद सुल्तान खान निवासी ग्राम थनहवा टोला वार्ड नंबर 19 सीधी द्वारा एक चिटफंड कंपनी जीवन सरल इंफ्राहाइट्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड का संचालन पुराना बस स्टैंड सीधी स्थित रॉयल होटल के नीचे किया जा रहा था। 
कंपनी द्वारा ग्राहकों से छल पूर्वक लालच देकर किश्तों में रकम जमा करवाई जाती थी एवं अंत में ग्राहक को एक जाली चेक दे दिया जाता था। जब ग्राहक उक्त चेक लेकर बैंक जाते थे तो जाली चेक होने के कारण उनको पैसे प्राप्त नहीं होते थे। 
जब उक्त मामला पुलिस कप्तान पंकज कुमावत के संज्ञान में आया तो समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त कंपनी के सभी हितग्राहियों से कम्पनी द्वारा दिए गए दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई हितग्राहियों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जीवन सरल इंफ्राहाइट्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के डायरेक्टर मोहम्मद रफीक खान पर थाना कोतवाली में मामला पंजीबद्ध किया गया एवं हितग्राहियों की रकम वापस करवाने हेतु प्रयास किए गए। आरोपी के पास रकम उपलब्ध ना होने से आरोपी की समस्त चल तथा अचल संपत्ति को मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5(3) में प्रावधान के अनुसार उक्त कुर्की के अंतः कालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए विशेष न्यायालय हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश पड़ाभिहित किए गए हैं।

एस.पी. ने की अपील:-

एस.पी. पंकज कुमावत ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उक्त आरोपी की किसी भी प्रकार की संपत्ति जो जिले से बाहर हों, के बारे में यदि आपको जानकारी है तो उसकी जानकारी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा थाना कोतवाली में दें जिससे आरोपी की समस्त संपत्ति के नीलामी की कार्रवाई की जा सके।

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