सीधी जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से 8 जांच नाका किए जाएंगे स्थापित

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सीधी जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से 8 जांच नाका किए जाएंगे स्थापित



सीधी जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से 8 जांच नाका किए जाएंगे स्थापित


जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

सीधी।
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर जिले के सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जांच नाका स्थापना के चिन्हित स्थल एवं वर्तमान में स्वीकृत एवं संचालित खदानों की वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभारी नियंत्रण की दृष्टि से जांच नाका स्थापित किए गए हैं।  उल्लेखनीय है कि म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 22.02.2020 के अनुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु परीक्षण कर जांच नाका स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

  जारी आदेशानुसार सीधी टिकरी मार्ग पर ग्राम डालापीपर में, टिकरी मझौली मार्ग पर ग्राम सिरौला में, बघवार व्यौहारी मार्ग पर ग्राम बुडगौना में, रामपुर नैकिन बघवार मार्ग पर ग्राम बघवार में, चुरहट रीवा मार्ग पर ग्राम मोहनिया में, कमर्जी मऊगंज मार्ग पर ग्राम पटपरा में, बहरी अमिलिया मार्ग पर ग्राम भटिगवां एवं सिहावल मिर्जापुर मार्ग पर ग्राम बांकी में जांच नाका स्थापित किया गया है। 

   स्थापित किये जाने वाले जांच-नाकों के संचालन की स्वीकृति शर्तों एवं निर्देशों के तहत प्रदाय की गयी है। जारी आदेशानुसार स्थापित किये जाने वाले जांच-नाकों पर अधोसंरचना की व्यवस्था प्रभारी अधिकारी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, उप कार्यालय रीवा की देख-रेख में सफल निविदाकार द्वारा अपने व्यय से की जावेगी। जांच-नाकों पर जांच दल, प्रभारी अधिकारी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, उप कार्यालय, रीवा के अधीन होंगे। जांच दल की व्यवस्था स्टेट माइनिंग कारपोरेशनध्समूह के ठेकेदार द्वारा की जावेगी। जांच-नाका स्थापित करने का उद्देश्य अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण करना है। इस हेतु चेक पोस्ट पर इन्द्राज हेतु निर्धारित पंजी, जांच के अन्य आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने का कार्य प्रभारी अधिकारी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, उप कार्यालय, रीवा द्वारा किया जावेगा। जांच-नाका पर रखे जाने वाले समस्त दस्तावेज मुद्रांकित, पृष्ठांकित और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होंगे। जिला खनि अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी समय-समय पर जांच नाका का निरीक्षण कर आवश्यक नियंत्रण और विभागीय दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी जांच-नाका के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा जांच-नाका के सक्रिय संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे। निर्धारित किये गये जांच-नाका के स्थान में परिवर्तन तथा उनकी संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। जांच-नाका की जांच के दौरान यदि कोई अवैध गतिविधियों का प्रकरण प्राप्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, थाना प्रभारी या नजिला खनि अधिकारी को दी जावेगी। प्रभारी अधिकारी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, उप कार्यालय, रीवा सुनिश्चित करेंगे कि जांच-नाका पर कार्य करने वाले निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो। जांच-नाकों के संचालन, खनिज के निरीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में खनिज विभाग के नियमों एवं अधिनियमों तथा प्रावधानों का पूर्ण रुपेण पालन किया जावेगा। नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे एवं एम.पी.आर.डी.सी. की सड़कों पर स्थापित जांच-नाकों पर निविदाकार को नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे एवं एम.पी.आर.डी.सी. के नियमों एवं निर्देशों को लागू करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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