इन सभी चिटफंड कंपनियों की संपत्तियॉ 29 जनवरी को होगी नीलाम

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इन सभी चिटफंड कंपनियों की संपत्तियॉ 29 जनवरी को होगी नीलाम



इन सभी चिटफंड कंपनियों की संपत्तियॉ 29 जनवरी को होगी नीलाम



देवास।

  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  चंद्रमौली शुक्ला ने मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं। संपत्तियों की नीलामी 29 जनवरी 2021 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवास में की जाएगी। कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि इच्छुक बोलीदारों को अपनी बोली की रकम सीलबंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर देवास में दिनांक 27 जनवरी 2021 तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कलेक्टर देवास बिना कारण दर्शाए विक्रय निरस्त करने अथवा किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित हैं। विक्रय की विस्तृत जानकारी ज्ञापन एवं संबंधित नियम तथा शर्तें एनआईसी पोर्टल https://dewas.nic.in/ पर तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवास पर उपलब्ध हैं। विज्ञप्ति का प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर देवास वर्णित तहसीलों व टप्पा कार्यालयों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों एवं चौपालों पर चस्पा रहेगी।
ये संपत्तियां होगी नीलामी
 उक्त अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की जाने वाली भूमियों का विवरण इस प्रकार हैं, जिनमें किलोदा तहसील कन्नौद, थूरिया तहसील कन्नौद, बामनीखुर्द तहसील कन्नौद, गादिया तहसील कन्नौद, अंबाड़ा तहसील कन्नौद, जामुनिया तहसील कन्नौद, बहिरावद तहसील कन्नौद, गुलगांव तहसील खातेगांव, लकड़ानी तहसील खातेगांव, टोंककला तहसील टोंकखुर्द, ग्राम नावदा तहसील टोंकखुर्द के चार स्थानों की संपत्तियां नीलाम होगी। संपत्तियों की नीलामी वर्तमान गाइड लाइन अनुसार (ऑफसेट कीमत) पर होगी।
 जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000के अंतर्गत चिटफंड कंपनियां मालवांचल इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., मालवांचल प्रोपर्टीज प्रा.लि., मालवांचल साख सहकारी संस्था तथा यू.एस.के. इंडिया लि. की संपत्तियों को अधिनियम 2000 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश दिनांक 04-10-2016 के द्वारा कुर्क की गई थी । जिन्हें विशेष न्यायालय देवास के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13-12-2016 के द्वारा पुष्ट किया जाकर अंतिम किया है तथा सक्षम प्राधिकारी को कुर्क सम्पत्तियों को क्रमानुसार विक्रय करते हुए निक्षेपकों को उनकी राशि अदा किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत उपरोक्त चिटफंड कंपनियों की तहसील टोंकखुर्द , कन्नौद एवं खातेगांव में स्थित निम्नलिखित कुर्क की गई अचल सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा विक्रय की जाएगी।
नीलामी के नियम व शर्ते :
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि जिनमें समस्त सम्पत्तियों का विक्रय जहां, जैसी है और जो है वो आधार पर मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 8 अंतर्गत किया जाएगा। नीलामी द्वारा विक्रय उपरोक्तानुसार अनुक्रग की भूमि/भूमियों का संपूर्ण भाग सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। बोलीदार के द्वारा सीलबन्द लिफाफे में निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखना आवश्यक आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / ड्रायविंग लायसेन्स / पासपोर्ट की स्व - प्रमाणित छायाप्रति में से कोई एक दस्तावेज। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चालू वर्ष का सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट। दो पासपोर्ट साईज फोटो। बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व विक्रय हेतु प्रस्तुत भूमि के वर्तमान गाईड लाईन मूल्य के 10 % के बराबर की राशि बयाने की राशि के रूप में बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट, "कलेक्टर , जिला देवास " के नाम से देय , प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा। बगैर डिमाण्ड ड्राफ्ट के बोली मान्य नहीं की जाएगी। उच्चतम बोलीकर्ता की रकम का 25 प्रतिशत अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित बैंक शाखा को तुरंत बैंक डी.डी. द्वारा जमा करवाना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 30 दिवस को भीतर करना होगा अन्यथा प्रतिभूति सहित समस्त राशि जप्त कर ली जाएगी। कलेक्टर द्वारा स्वीकार की गई बोली की सूचना विशेष न्यायाधीश, (निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000) को दी जाने के पश्चात् ही अंतिम की जायेगी। खरीदी गई संपत्ति की स्टाम्प डयूटी एवं रजिस्ट्री तथा समस्त बकाया कर, जल, बिजली, इत्यादि का भुगतान क्रेता द्वारा देय होगा।  उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर (संस्थागत वित्त) में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है। बिना कारण दर्शाये एक पक्षीय रूप से नीलामी निरस्त करने अथवा किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या आगे बढ़ाने या अन्य कोई संशोधन करने का अंतिम अधिकार कलेक्टर जिला देवास को होगा। इच्छुक बोलीदारों से सीलबंद लिफाफो में प्राप्त बोली प्रस्तावों का परीक्षण निर्धारित दिनांक को सभी उपस्थित बोलीदारों के समक्ष खोला जावेगा। इस बाबद पृथक से कोई सूचना अथवा नोटिस कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जावेगी।

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