नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी
भोपाल।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण में निरंतर वृद्धि तथा जन-स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित किये जाने की स्थिति वर्तमान में नहीं है। अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के माह दिसम्बर-2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन, नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर (माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार), 20 फरवरी 2021 के बाद कराये जायेंगे।
इसी तरह इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर त्रि-स्तरीय पंचायतों के माह दिसम्बर-2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन माह फरवरी-2021 के बाद कराये जायेंगे।
0 टिप्पणियाँ