सीधी:अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा
सीधी।
अवैध शराब विक्रय के मामले में आरोपी रामकली साकेत पत्नी भागवत साकेत सा. कुडि़या थाना रामपुर नैकिन अपने घर के पास प्लास्टिक के डिब्बा में 05 लीटर देशी महुआ की अवैध शराब विक्रय हेतु रखे हुए था, जिसकी शिकायत थाना रामपुर नैकिन ने अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत अपराध क्र. 847/20 पंजीबद्ध किया। इसी प्रकार एक अन्य अरोपी राजभान कोरी पिता जगजाहिर कोरी सा. कुडिया अपने घर में 05 लीटर देशी महुआ की अवैध शराब विक्रय हेतु रखे हुए था, जिसकी शिकायत थाना रामपुर नैकिन ने अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत अपराध क्र. 848/20 पंजीबद्ध किया। इसी क्रम में एक अन्य मामले में आरोपी रामलाल साकेत पिता गनपत साकेत सा. कुडिया अपने घर में 05 लीटर देशी महुआ की अवैध शराब विक्रय हेतु रखे हुए था, जिसकी शिकायत थाना रामपुर नैकिन ने अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत अपराध क्र. 845/20 पंजीबद्ध किया। उपरोक्त सभी प्रकरणों का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुन नैकिन सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 744/20, प्र.क्र. 775/20 एवं प्र.क. 773/20 में शासन की ओर से पैरवी विक्रम कुमार दुबे रामपुर नैकिन , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। न्यायालय जेएमएफसी रामपुर नैकिन सीधी की न्यायालय ने सभी आरोपीगणो को अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
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