सीधी: जुआ के आरोपियों को अर्थदंड व सजा

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सीधी: जुआ के आरोपियों को अर्थदंड व सजा



सीधी: जुआ के आरोपियों को अर्थदंड व सजा


सीधी।
  आरोपीगण सुरेन्‍द्र कुमार पिता दशरथ उम्र 31 वर्ष साकिन बघवार, शंकरदयाल पिता श्‍यामलाल उम्र 60 वर्ष साकिन बघवार, विनीत सिंह पिता संतोष सिंह उम्र 40 वर्ष, मनीष  सिंह पिता महेन्‍द्र सिंह उम्र 43 वर्ष, फुग्‍गू कोल पिता शोभनाथ कोल उम्र 45 वर्ष, सुधीर सिंह पिता शिव प्रसाद उम्र 30 वर्ष साकिन बघवार, अजय गुप्‍ता पिता संतोष गुप्‍ता उम्र 28 वर्ष साकिन रामपुन नैकिन दिनांक 16-11-2020 को बघवार मंदिर टोला में आदिवासी बस्‍ती में हारजीत की बाजी लगा रहे थे, रात्रि गस्‍त मे पुलिस को देखकर भगने ले जिन्‍हे पुलिस द्वारा घेरकर पकड़ा गया तो उनके पास 4300 रू नगद व ताश के पत्‍ते जप्‍त किये गए।रामपुन नैकिन पुलिस द्वारा अभियुक्‍तों के विरूद्ध अपराध क्र. 844/20 के धारा 13(क) जुआ एक्‍ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुन नैकिन सीधी में पेश किया गया, जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे रामपुर नैकिन,ने आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन सीधी ने उक्‍त सभी आरोपियों को 100-100 रू के  अर्थदंड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

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