नगरीय निकायों को आश्रय स्थलों पर भोजन, गर्म पानी, रजाई रखने एवं अलाव जलाने के निर्देश

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

नगरीय निकायों को आश्रय स्थलों पर भोजन, गर्म पानी, रजाई रखने एवं अलाव जलाने के निर्देश



नगरीय निकायों को आश्रय स्थलों पर भोजन, गर्म पानी, रजाई रखने एवं अलाव जलाने के निर्देश



उज्जैन । 
संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जैन संभाग के सभी नगरीय निकायों के कामकाज की समीक्षा की एवं दिशा-निर्देश दिये। संभागायुक्त ने शीत लहर के मद्देनजर सभी नगरीय निकायों को आश्रय स्थल पर भोजन, गर्म पानी, रजाई-गद्दे एवं स्थान-स्थान पर अलाव जलाने के निर्देश दिये हैं। संभागायुक्त ने सभी अधिकारियों को रात्रि में जाकर इन स्थानों का निरीक्षण करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि आश्रय स्थल पर रूकने वाले व्यक्तियों से किसी भी तरह की वसूली न की जाये। वीसी में नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक श्री सुरेश रेवाल, डिप्टी कलेक्टर श्री वीरेन्द्रसिंह दांगी सहित विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे।

संभागायुक्त ने वीसी में निम्नानुसार निर्देश जारी किये :-

• दीनदयाल रसोई योजना के द्वितीय चरण में सभी नगरीय निकाय अपने यहां रसोई प्रारम्भ करे तथा सम्मानपूर्वक बैठकर भोजन करवाये। सभी भोजनशालाओं में भोजन करते हितग्राहियों के फोटो शेयर किये जायें।

• ई-नगर पालिका पोर्टल पर वसूली बढ़ाई जाये। सैलाना, सोनकच्छ, बड़ागांव, रामपुरा में अच्छा काम होने पर संभागायुक्त ने बधाई दी तथा भानपुरा, भौंरासा, मनासा, सतवास व करनावद में कम वसूली होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के लिये कहा है।

• रतलाम नगर निगम आयुक्त बिना अनुमति के वीसी में अनुपस्थित रहे। संभागायुक्त ने कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के लिये कहा है।

• नीमच जिले में इस बार वर्षा कम होने से पेयजल को लेकर अभी से योजना बनाने के निर्देश दिये गये।

• सम्पत्ति कर की वसूली में अच्छा कार्य करने पर हाटपिपल्या, मल्हारगढ़ एवं डीकेन के नगर पालिका अधिकारियों की प्रशंसा की गई तथा भानपुरा, सीतामऊ, नामली, गरोठ एवं रतलाम में कम वसूली होने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

• जावरा एवं मंदसौर के भवन अनुज्ञा जारी करने वाले उप यंत्रियों की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये गये। उक्त दोनों संस्थानों में समय-सीमा में बिल्डिंग परमिशन जारी होना नहीं पाया गया। नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन के 15 दिवस के भीतर भवन अनुज्ञा जारी करना अनिवार्य है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ