बीज लायसेंस प्राप्त कर बीज का कारोबार नहीं करने के कारण विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सीधी।
अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी राजेश सिंह चैहान ने विक्रय प्रतिष्ठांनों में बीज लायसेंस प्राप्त कर बीज भण्डारण एवं विक्रय का कारोबार नहीं करने वाले 7 विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
उन्होने बताया कि दिनांक 16.11.2020 को के.पी. पटेल बीज निरीक्षक द्वारा विकासखण्ड मझौली के विक्रय प्रतिष्ठान मे. नितिन बीज भण्डार प्रो मुकेश गुप्ता मड़वास, मे. दीपक बीज भण्डार प्रो. करूण पनिका मड़वास, मे. सुधाकर प्रसाद मिश्रा महखोर तिराहा, मे. जय लक्ष्मी टेªडर्स प्रो. लक्ष्मी गुप्ता राजीव गांधी वार्ड नम्बर 10, मे. आनन्द बीज भण्डार प्रो. आनन्द कुमार तिवारी मड़वास, मे. एवर एग्रो सर्विस सेन्टर प्रो. जितेन्द्र सिंह बघेल महखोर एवं मे. मुस्ताक बीज भण्डार प्रो. मो. मुमताज मंसूरी का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान यह पाया गया कि बीज लायसेंस प्राप्त कर बीज भण्डारण एवं विक्रय का कारोबार नहीं किया है न ही इनके द्वारा बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में बीज कारोबार से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए कोई प्रगति प्रतिवेदन एवं जानकारी दी जा रही है।
उक्त कृत्य के कारण बीज विक्रेताओं का बीज लायसेन्स निरस्त करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। निर्धारित समय-सीमा में समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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