संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण एवं संविलियन हेतु छानबीन

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संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण एवं संविलियन हेतु छानबीन



संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण एवं संविलियन हेतु छानबीन 

सीधी।

  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आदेश जारी कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 2008 में प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र के कंडिका 5 के नियम 4 (घ) के परिपेक्ष्य में जिला पंचायत/जनपद पंचायत अंतर्गत कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1, 2 एवं 3 जिनकी तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति की कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्ति करने तथा अप्रशिक्षित संविदा शाला शिक्षकों को नवीनीकरण संविदा वृद्धि करने हेतु संबंधित जनपद पंचायत एवं संकुल प्राचार्यों द्वारा प्राप्त नवीन प्रकरणों तथा पूर्व से प्राप्त प्रकरणों में आपत्तियों की पूर्ति पश्चात प्राप्त संविलियन प्रकरणों के परीक्षण एवं निराकरण हेतु छानबीन समिति का गठन किया गया है। 

  जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छानबीन समिति के अध्यक्ष होंगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (संबंधित) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी समिति के सदस्य होगें तथा जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण समिति के सदस्य एवं सचिव होगें। 

  उन्होने निर्देशित किया है कि गठित छानबीन समिति दिनांक 17.12.2020 को सायं 4 बजे जिला पंचायत के सभागार में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरणों की छानबीन एवं निराकरण कर पात्रता तथा अपात्रता सूची तैयार करेंगी।

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