जानलेवा हमले के आरोपी आर्मीमैन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

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जानलेवा हमले के आरोपी आर्मीमैन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग



जानलेवा हमले के आरोपी आर्मीमैन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग


(सुधांशू द्विवेदी)भोपाल। 
प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम साखी में 3 जुलाई 2020 को बृजेश द्विवेदी एंंड ब्रदर्स पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी आर्मीमैन अभिषेक उर्फ गोलू की अभी तक गिरफ्तारी न होने से पीडि़त पक्ष सहित ग्रामीण जनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साखी गांव के सभ्य- संभ्रात लोगों ने आर्मीमैन अभिषेक उर्फ गोलू की तत्काल गिरफ्तारी की मांंग पुरजोर तरीके से की है। क्यों कि आर्मीमैन ही इस मामले का मुख्य गुनाहगार है तथा कोर्ट के सख्त निर्देश और हस्तक्षेप के बाद ब्योहारी पुलिस द्वारा इस विवादित आर्मीमैन को इस गंभीर गुनाह का आरोपी बनाया गया है तो उसकी गिरफ्तारी भी तत्काल होनी चाहिये ताकि न्यायिक अवधारणा के अनुसार पीडि़त पक्ष को पूर्ण इंसाफ मिल सके। आर्मीमैन द्वारा अपनी फर्जी बातों के माध्यम से पुलिस, प्रशासन और कोर्ट की छवि खराब करने की नाकाम कोशिश भी की जा रही है, यह इस मामले का गंभीर पहलू है, ऐसे में उसे कठोरतम सजा मिलने पर ही नैसर्गिक न्याय की वास्तविक अवधारणा पूरी होगी। 

पुलिस प्रशासन की रही सराहनीय भूमिका:-


बृजेश द्विवेदी एंंड ब्रदर्स पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सराहनीय भूमिका निभाई है, जिसकी साखी गांव सहित पूरे ब्योहारी क्षेत्र में तारीफ हो रही है। पुलिस के आलाधिकारियों ने तो इस मामले में पूर्ण प्रतिबद्धतायुक्त और जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाया, जिससे पुलिस तंंत्र के प्रति जनमानस का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। शहडोल आईजी जी. जनार्दन तथा तत्कालीन शहडोल एसपी सतेन्द्र शुक्ला के प्रभावी दखल एवं सराहनीय भूमिका की बदौलत गुनाहगारों को न सिर्फ धारा 307 का आरोपी बनाया गया बल्कि उक्त 7 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी भी हुई। इस पूरे मामले में शहडोल की तत्कालीन एडिशनल एसपी प्रतिमा मैथ्यू, ब्योहारी एसडीओपी भविष्य भास्कर और टीआई अनिल पटेल पूरी तरह सक्रिय रहे, जिसकी साखी गांव में काफी तारीफ हुई। 

जज ने ध्वस्त किया साजिश का ताना बाना:-

इस मामले के 7 आरोपियों में से 2 विपुल और चंद्रभान को ब्योहारी पुलिस द्वारा 29- 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था जबकि बाकी आरोपियों संतोष, चंद्रप्रकाश, अखिलेश, सुषमा ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी सिविल कोर्ट ब्योहारी में लगाई ताकि वह अग्रिम जमानत का फायदा उठाकर फिर किसी बड़े गुनाह को अंजाम दे सकें। लेकिन सिविल कोर्ट ब्योहारी के विद्वान व प्रतिबद्ध अपर सत्र न्यायाधीश जस्टिस जयदीप सिंह ने इन गुनाहगारों की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए फिर गुनाह करने संबंधी इन आरोपियों की साजिश और कुटिल मंशा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जो पूरे ब्योहारी क्षेत्र में सराहना और चर्चा का विषय रहा। इन आरोपियों ने अब अपनी अग्रिम जामनत की अर्जी हाईकोर्ट जबलपुर में लगाई है। जहां इन आरोपियों के गुनाह की गंभीरता को देखते हुए उनकी अर्जी पर सुनवाई लगातार टल रही है, जिससे इन आरोपियों पर कानून का खौफ साफ नजर आ रहा है। पीडि़त पक्ष सहित साखी गांव के सभ्य सभ्रांत लोगों ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जबलपुर की विद्वान न्यायाधीश जस्टिश अंजुली पालो की तारीफ की है। साथ ही ग्रामीण जनों द्वारा पुरजोर तरीके से मांंग की गई है कि इस मामले के मुख्य आरोपी आर्मीमैन अभिषेक उर्फ गोलू सहित बाकी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। क्यों कि आरोपियों द्वारा पुलिस- प्रशासन और कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

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