सीधी: मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्‍त कर भेजा गया जेल

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सीधी: मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्‍त कर भेजा गया जेल



सीधी: मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्‍त कर भेजा गया जेल 


दिनांक 29/11/2020 को समय लगभग 2 बजे अभियुक्‍त राजेश सिेह चौहान पिता पशुनाथ सिंह चौहान आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम देवघटा पोस्‍ट गाडा थाना कोतवाली सीधी ने फरियादी प्रेमशंकर तिवारी तनय हीरामणि तिवारी निवासी ग्राम  पटपरा से शराब पीने के लिए पैसे मांगे फरियादी के इंकार करने पर अभियुक्‍त ने मां बहन की अश्‍लील गाली दिया, मारपीट किया, पैसे छीने तथा जान से मारने की धमकी दिया फरियादी की सूचना पर थाना कमर्जी के अपराध क्रमांक 296/20 वा अन्‍तर्गत धारा 294,323,327,324,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
     विवेचना के अनुक्रम में गिरफ्तार किया गया तथा न्‍यायालय में पेश किया गया, न्‍यायालय में अभियुक्‍त के अधिवक्‍ता द्वारा धारा 437 द.प्र.स. के अन्‍तर्गत जमानत का आवेदन प्रस्‍तुत किया गया जहां आरोपी द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन का विरोध शासन की तरफ से एडीपीओ श्रीमती आदर्श सिंह सोलंकी द्वारा किया गया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त करके जेल भेज दिया।

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