सीधी:बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
सीधी ।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों शुभकरण साकेत पिता शिवनाथ साकेत उम्र 50 वर्ष एवं बिहारी कोल पिता बडकू कोल उम्र-55 वर्ष दोनों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा है।
मीडिया सेल प्रभारी कु. सीनू वर्मा ने बताया कि विगत 16 दिसंबर को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि जमदहा जंगल में गजरी पंचायत अंतर्गत जंगल के अंदर एक 7 हाथ लगभग लंबा बाघ मृत पडा है। तब वन विभाग की टीम द्वारा आसपास जांच की गई तो पाया गया कि बाघ का शिकार करंट लगाकर किया गया था। बाघ के सिर का हिस्सा गला हुआ एवं बाघ के पंजे करंट से जले हुये थे। आस पडोस में पूछताछ करने पर पाया गया कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया था जिस पर वन अपराध क्र. 53/2020 दिनांक 08.09.2020 धारा 2, 9,39,50,51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपीगण द्वारा न्यायालय मझौली में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली घनश्याम प्रजापति द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिनके विधिक तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया है।
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