कलेक्टर ने धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टीज डवलपमेंट लिमिटेडकी जमीन के खरीद-बिक्री पर लगाई रोक

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कलेक्टर ने धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टीज डवलपमेंट लिमिटेडकी जमीन के खरीद-बिक्री पर लगाई रोक



कलेक्टर ने धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टीज डवलपमेंट लिमिटेडकी जमीन के खरीद-बिक्री पर लगाई रोक


रीवा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार रीवा जिले में चिटफंड कंपनियों पर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टीज डवलपमेंट लिमिटेड की हुजूर तहसील के ग्राम अगडाल में स्थित भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। इसमें 59 किता भूमि में 13.35 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत 22 करोड़ 41 लाख 34 हजार रूपये है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। 
इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि तहसील हुजूर के ग्राम अगडाल में 59 विभिन्न खसरा नम्बरों में कुल 13.35 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इसे सांई प्रकाश प्रापर्टी डवलपमेंट लिमिटेड के संचालक रणविजय सिंह निवासी द्वारिका धाम जेल रोड भोपाल द्वारा रीवा जिले के 1108 व्यक्तियों तथा सतना जिले में कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस जमीन के आधार पर इन व्यक्तियों से लगभग 50 लाख रूपये की ठगी की गई है। इस जमीन के आधार पर इन व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस जमीन को भू माफिया द्वारा अवैध रूप से बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे रोकने के लिये खरीदी-बिक्री तथा रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है।

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