सीधी: अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा
न्यायालय जेएमएफसी रामपुर नैकिन सीधी की न्यायालय ने आरोपी मुनेन्द्र पिता बृजवासी अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन को अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
बताया गया कि आरोपी मुनेन्द्र पिता बृजवासी रेदुअरिया मोड़ पर अपाचे मोटरसाइकिल क्र. एमपी 53 एमएफ 1687 मे झौले में 25 पांव देशी शराब विक्रय हेतु रखा था,जिसके कोई वैध कागजात न होने पर थाना रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा आरोपी को अवैध शराब अवैध रूप से विक्रय करते हुए पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 825/20 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुन नैकिन सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 749/20 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विक्रम कुमार दुबे रामपुर नैकिन , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।
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