सीधी: अवैध शराब विक्रय एवं जुआं के आरोपियों को सजा
न्यायालय जेएमएफसी रामपुर नैकिन सीधी की न्यायालय ने आरोपी संजय कोल पिता समयलाल कोल उम्र 22 वर्ष सा. रैदुअरिया अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन को अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
बताया गया कि आरोपी संजय कोल पिता समयलाल कोल उम्र 22 वर्ष सा. रैदुअरिया कोल के पास 05 लीटर देशी महुआ की अवैध शराब विक्रय हेतु रखे हुए था, जिसकी शिकायत थाना रामपुर नैकिन को दी गई। थाना रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा आरोपी को अवैध शराब अवैध रूप से विक्रय करते हुए पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 733/20 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुन नैकिन सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 748/20 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विक्रम कुमार दुबे रामपुर नैकिन , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।
जुआ के आरोपियों को अर्थदंड व सजा
आरोपीगण भीम केवट पिता श्यामलाल साकिन पडखुरी, हीरालाल पिता सियाराम साकिन कटौली, समयलाल पिता गणेश साकिन कटौली, केदार प्रसाद पिता अमीरे साकिन कटौली, कटौली ग्राम में ताश पत्तो से जुआ की बाजी लगाने पर एवं 2110 रू नगदी जप्त कर रामपुन नैकिन पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध क्र. 841/20 के धारा 13(क) जुआ एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुन नैकिन सीधी में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 750/20 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे रामपुर नैकिन , ने आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन सीधी ने उक्त सभी आरोपियों को 100-100 रू के कुल 400 रू अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
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