सीधी कलेक्टर एवं सीईओ की बड़ी कार्यवाही: 97 पात्र परिवारों के नाम खाद्यान्न पात्रता से विलोपित करने पर सचिव निलंबित
कलेक्टर श्री चौधरी के निर्देशन पर सीईओ जिला पंचायत ने की कार्यवाही
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ला द्वारा आदेश जारी कर जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कोचिटा के सचिव सतीश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही 97 पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से विलोपित करने के कारण की गई है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में नियमित समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत कोचिटा के सचिव 97 पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से विलोपित करना पाया गया, जिसकी जांच नायब तहसीलदार गोपद बनास एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी सीधी द्वारा की गई। हितग्राहियों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मुख्यमंत्री मजदूर श्रेणी/ भवन संनिर्माण श्रेणी के पात्र परिवार जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, ऐसे परिवार आई डी को अपात्र मानकर सचिव द्वारा विलोपित कर दिया गया। जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवारों को अपात्र कर राशन से उनके हक से वंचित कर दिया गया है।
उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति अपेक्षित संनिष्ठा एवं कर्तव्य प्रणायता के प्रतिकूल होने से सचिव कोचिटा सतीश सिंह को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत सीधी नियत किया गया है।
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