सीधी: पत्नी पुलिस में है तलाक के लिए मजबूर कर 50 लाख की मांग कर रही है,पीड़ित पति ने रीवा आईजी से लगाई गुहार
सीधी
पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र और विश्वास का होता है लेकिन यहां शादी के बाद भी पत्नी से प्रताड़ित सिटी कोतवाली अंतर्गत सिविल लाइन निवासी पति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर रीवा आईजी को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी जबरन तलाक का दबाव बनाकर 50 लाख रुपए की मांग साल भर से कर रही है जिसकी शिकायत इसके पूर्व में भी कोतवाली शहित रीवा आईजी तक शिकायत की गयी है लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, उल्टा पुलिस ने मेरे ही खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा काम कर दिया है।
ये है पूरा मामला:-
सिविल लाइन निवासी बृजेश पांडे पिता नारायण प्रसाद पांडे ने रीवा आईजी, डीआईजी को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी संध्या तिवारी पिता राजेंद्र तिवारी निवासी थानहवा टोला सीधी पुलिस विभाग के आरक्षक पद पर रीवा में तैनात है, मेरी पत्नी साल भर से तलाक के लिए मजबूर कर रही थी तथा 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिवस सीधी सिटी कोतवाली में मेरी पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाकर 294, 506 ,34 498 ए के तहत मामला पंजीबद्ध करवाया है। पीड़ित पति ने बताया कि साल भर से हमारी पत्नी हमको छोड़कर रीवा में अलग से रहती है जब हम अपनी पत्नी से मिले ही नहीं तो मारपीट का सवाल ही नहीं उठता है, मेरी पत्नी पुलिस में तैनात है जिस वजह से सीधी पुलिस ने उल्टा मेरे ही खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा कायम किया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है।
रीवा पुलिस कर चुकी है पुष्टि:-
पीड़ित बृजेश पांडे के दिए दस्तावेज के अनुसार जनवरी 2020 में पत्नी की संदिग्ध हरकतों की वजह से परेशान होकर रीवा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गयी थी, जहां रीवा पुलिस अधीक्षक के जांच उपरांत आरोपों को सही पाया था। जिसके उपरांत सीधी पुलिस ने पूर्ब में आरोपी संध्या तिवारी के करीबी मोहित शर्मा के पत्नी के शिकायती आवेदन पर अपराध क्रमांक 027/20 धारा 498 ए 323 ,506, 34 के तहत पंजीबद्ध किया गया था।
न्यायालय में पूर्व से ही चल रहा है मामला:-
वहीं आरोपी पत्नी संध्या तिवारी के खिलाफ कुटुंब न्यायालय सीधी में 25 जून से मामला चल रहा है, न्यायालय से मिले तलाक पत्र के अनुसार बृजेश कुमार पांडे पिता स्वर्गीय नारायण प्रसाद पांडे ने उपस्थित होकर आनावेदिका संध्या तिवारी पत्नी बृजेश कुमार पांडे पेशा शासकीय नौकरी नौकरी पुलिस आरक्षक मध्य प्रदेश पुलिस वर्तमान पदस्थापना पुलिस लाइन रीवा, निवासी शीतल दास मंदिर के पास वार्ड क्रमांक 23 गोपद बनास थाना कोतवाली सीधी के विरुद्ध धारा 13 (क) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि प्रकरण रीडर रिपोर्ट सहित कुछ समय पश्चात पुनः पेश हो, लेकिन यहां बीते दिनों चालाक महिला पुलिसकर्मी ने पीड़ित पति के खिलाफ मारपीट समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है।
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