अमानक खाद्य पदार्थ तथा तेल बेचने वालों पर दो लाख 35 हजार रूपये का लगाया गया जुर्माना
रीवा।
रीवा जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच का कार्य किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विक्रेताओं से प्राप्त नमूनों की जांच करायी जा रही है। खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाये जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती इला तिवारी ने अमानक खाद्य पदार्थ तथा तेल बेचने वालों पर दो लाख 35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लगाया गया है।
इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विक्रेता सरोज प्रसाद गुप्ता नरेन्द्र नगर रीवा की दुकान से सफोला गोल्ड आयल तेल के नमूने लिये गये। पंचनामा बनाकर नमूने लेने की कार्यवाही की गई। नमूने की जांच कराये जाने पर यह अमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी ने अमानक खाद्य तेल की बिक्री का दोषी पाये जाने पर विक्रेता सरोज प्रसाद गुप्ता पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने अमानक खाद्य तेल के निर्माता संचालक मेरको लिमिटेड कंपनी 175 सीएसटी रोड कालिना सांता क्रूज मुम्बई पर एक लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
इसी तरह फूलचंद गुप्ता मेन बाजार गुढ़ की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गरी के लड्डू के नमूने लिये गये। नमूने की जांच कराये जाने पर इसे अमानक पाया गया। विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी ने विक्रेता पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 35 हजार रूपये के जुर्माने के आदेश दिये।
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