मतदाता सूची में नाम जोड़वाने की अंतिम तिथि 24 दिसम्बर, लापरवाही करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही
सीधी
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण - 2021 के लिए निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 25 नवम्बर 2020 को किया जाकर दावे/आपत्तियाँ दिनांक 24.12.2020 तक प्राप्त की जावेगी।
उन्होने बताया कि ऐसे युवा जिनकी आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, या इसके पूर्व पूर्ण हो चुकी है अपना नाम मतदाता सूची मे अंकित कराने के लिए फार्म नं. 6 अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से प्राप्त कर मतदाता सूची मे अपना नाम दर्ज कराएँ एवं मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाईजर को सभी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची मे जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्य मे लापरवाही बरतने वाले बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाईजर के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उन्होने आम नागरिकों से अपील की है कि दिनांक 24.12.2020 के पूर्व अपना नाम मतदाता सूची मे जोड़वाने के लिए फार्म नं. 6 भरकर अपने बी.एल.ओ. अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
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