मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की फीस सत्र 2020-21 के लिए गाइडलाइन जारी
भोपाल।
गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय सत्र 2020-21 की सभी कक्षाओं का बकाया शिक्षण शुल्क सत्र के अंत तक पालकों की सुविधा अनुसार एकमुश्त या किश्तों में ले सकेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक कि कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। इन कक्षाओं के संबंध में संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी जनवरी से सत्र के अंत तक फीस ली जा सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स, संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गत 4 नवंबर 2020 को दिए गए अपने निर्णय में निर्देशित किया गया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत शिक्षण सत्र 2020-21 में अशासकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालय कोई शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। वेतन 20 प्रतिशत से अधिक कम नहीं किया जा सकेगा और कम किए गया वेतन स्थिति सामान्य होने पर सामान्य किश्तों में 6 माह में लौटाया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन अवधि में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लॉकडाउन अवधि के लिए जारी किए गए थे। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में सशर्त अनलॉक की अनुमति दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालय, उपक्रम तथा सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं। इसलिए पालकों से यह अपेक्षित है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्देशित शुल्क नियमित रूप से जमा करें।
0 टिप्पणियाँ